आयकर विभाग का कड़ा कदम: गलत रिफंड दावे करने वालों पर शिकंजा
जानें क्यों आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और गैर-पेशेवरों से ITR फाइलिंग कैसे जोखिम भरा हो सकता है।

टैक्सपेयर्स के लिए चेतावनी: आयकर विभाग करेगा सख्त कार्रवाई, रिफंड वसूली की तैयारी
आयकर विभाग ने उन टैक्सपेयर्स के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, जो गैर-पेशेवरों से अपनी आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करवा रहे हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स को बड़े रिफंड का लालच देकर फंसाया जा रहा है, जिससे उनके कानूनी मुसीबत में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है।
गैर-पेशेवरों से ITR फाइलिंग के खतरे
कई राज्यों में कर्मचारियों द्वारा फर्जी दान रसीदें और खर्चे दिखाकर बड़ी रिफंड पाने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों के चलते, पूरे देश में रिफंड प्रक्रिया को सख्ती से जांचने का निर्णय लिया गया है। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकतर टैक्सपेयर्स अपनी ITR फाइलिंग गैर-पेशेवरों से करवा रहे हैं, जिससे कानूनी जांच का जोखिम बढ़ता है।
आयकर विभाग की नई रणनीति
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस विषय पर नए दिशानिर्देश (SOP) जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके संदिग्ध रिटर्न और रिफंड की पहचान की जाएगी। पिछले 9 वर्षों में जिन टैक्सपेयर्स की जांच हुई है, उनकी कड़ी जांच की जाएगी। इसमें उन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने सामूहिक रूप से एक ही एजेंसी से रिटर्न फाइल किया है।
रिफंड की वसूली का अधिकार
विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर विभाग के पास पिछले चार वर्षों तक के गलत रिफंड क्लेम की वसूली का अधिकार है। यदि किसी टैक्सपेयर के रिटर्न में गलत जानकारी पाई जाती है, तो विभाग उसके रिफंड को रिकवर कर सकता है।
रिफंड स्टेटस कैसे जांचें?
1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
2. अपना यूजर आईडी (PAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
3. "माय अकाउंट" पर क्लिक करें और "रिफंड/डिमांड स्टेटस" चुनें।
4. यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स का विकल्प चुनें और रसीद नंबर पर क्लिक करें।
5. खुलने वाले नए पेज पर ITR से जुड़ी सभी जानकारी देखी जा सकती है।
देरी होने पर क्या करें?
ईमेल जांचें: आयकर विभाग अक्सर सूचना या नोटिस ईमेल के माध्यम से भेजता है।
यदि स्टेटस पेंडिंग है: ई-फाइलिंग पोर्टल या असेसिंग अधिकारी से संपर्क करें।
देरी होने पर आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करें या ask@incometax.gov.in पर ईमेल करें।
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